नेपाल–भारत सीमा पर ₹100 की सीमा (कैप) खत्म, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से सीमावर्ती लोगों को बड़ी राहत

दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाली अव्यवहारिक सीमा हटने से तराई और सीमावर्ती क्षेत्रों के लाखों लोगों को मिलेगा लाभ

मनोज कुमार त्रिपाठी 

नेपाल !

नेपाल–भारत सीमा नाका से दैनिक उपभोग एवं पारिवारिक उपयोग के सामान लाने पर लागू ₹100 की सीमा (कैप) से उत्पन्न परेशानी अब समाप्त हो गई है। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिली है।

जानकारी के अनुसार, मिति 2083 वैशाख 14 को डी.जे. एल एसोसिएट्स से जुड़े अधिवक्ता आमितेश पंडित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह और प्रशान्त विक्रम शाह द्वारा दायर सार्वजनिक सरोकार की रिट याचिका (मुद्दा नं. 082-WO-1205) पर सुनवाई करते हुए 2083 जेष्ठ 1 को नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी किया।

अदालत ने आदेश में कहा कि नेपाल–भारत सीमा नाका के माध्यम से लाई जाने वाली दैनिक उपयोग एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की वस्तुओं पर ₹100 की अव्यावहारिक सीमा के कारण लोगों को अनावश्यक भंसार (कस्टम) शुल्क और प्रशासनिक अवरोधों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।

इस आदेश के बाद अब सीमापार से सब्जियां, दवाइयां, कपड़े, विवाह एवं पारिवारिक संबंधों से जुड़े सामान लाने में आम लोगों को किसी प्रकार की रोक-टोक या अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला मधेश, तराई और भारत-नेपाल सीमा से जुड़े लाखों नागरिकों के जीवन, सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे आम नागरिकों के हित में ऐतिहासिक निर्णय बताया है।

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