पेट्रोल व डीजल को लेकर कड़ा निर्देश जारी, निर्धारित हुई मात्रा, दिखाना होगा आधार कार्ड

उमेश चन्द्र त्रिपाठी 

महराजगंज! पेट्रोल व डीजल को लेकर जिला पूर्ती अधिकारी द्वारा कड़ा निर्देश जारी किया गया है, जिसके अनुसार डीजल की मात्रा को भी निर्धारित कर दिया गया है, इसके साथ ही एक बार में अधिकतम 10 लीटर तक ही डीजल उपभोक्ताओं को मिलेगा, डिब्बे में डीजल अपने तहसील क्षेत्र अंतर्गत ही ले सकेंगे और उन्हें आधार कार्ड दिखाना होगा, साथ में डिब्बे में पेट्रोल की बिक्री को पूर्णतया रोकने का निर्देश दिया गया है।

26 मई 2026 को जिला पूर्ती अधिकारी ए.पी. सिहं ने अपने पत्रांक 1342/जि०पू०अ० / डीजल-निर्देश/2026-27 द्वारा जारी पत्र में निर्देश दिया है कि पम्प का संचालन प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 7:00 बजे तक ही किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों मेडिकल इमर्जेंसी/आपातकालीन स्थिति आदि में निर्धारित अवधि से पूर्व अथवा बाद में ईधन देने का सम्बंधित अधिकारियों/पुलिस को सुचित करने के उपरांत ही ईधन दिया जाए। ईंधन की आपूर्ति वाहनों में किया जाएगा। जरिकेन/पिपिया/डब्बा/बोतल आदि में पेट्रोल किसी भी दशा में निर्गत नही किया जाएगा। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में जनपद में कृषि कार्य हेतु डिजल की बढ़ती मांग के दृष्टिगत भारी वाहनों/हल्के वाहनों, जरीकेन, ट्रैक्टर, बाइक में डीजल/पेट्रोल की आपूर्ती हेतु मात्रा को निर्धारित किया जाता है। भारी वाहन – 50 लीटर तक, हल्के वाहन- 20 लीटर तक, ट्रैक्टर-ट्राली-20 लीटर तक, मोटर साइकिल- 02 से 03 लीटर तक, जरीकेन में 10 लीटर तक (केवल सम्बन्धित तहसील क्षेत्र के उपभोक्ताओं का आधार कार्ड अनिवार्य) है।

इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हो रही है कि किसानों के अतिरिक्त अन्य लोगों द्वारा डीजल/पेट्रोल जरीकेन/पिपिया/डब्बा आदि में आपके यहां से ले जाकर ग्रामवासियों को अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है, अतएव किसानों की पहचान (उसी तहसील का आधार कार्ड की पुष्टि कर) करके ही दिया जायेगा।किसानों के अतिरिक्त किसी अन्य को अपरिहार्य स्थिति में डीजल बिना सम्बन्धित अधिकारी/पुलिस को सूचित किये बिना नहीं दिया जायेगा। एम्बुलेंस एवं लाश की गाड़ी को आरक्षित स्टाक से आपूर्ति करें। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

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