उमेश चन्द्र त्रिपाठी
काठमांडू! जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) के मधेश प्रदेश के विधायक सरोज सिंह को रिश्वत लेने के मामले में विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है।
विशेष अदालत के अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीश उमेश कोइराला और विदुर प्रसाद कोइराला की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
विधायक सिंह पर विकास योजनाओं के चयन में बजट का एक-तिहाई हिस्सा रिश्वत के रूप में मांगने का आरोप था। इस मामले में अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ने उनके खिलाफ रिश्वतखोरी का मुकदमा दायर किया था।
अदालत ने सिंह को 4 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा सार्वजनिक पद पर रहते हुए अपराध करने के कारण उन्हें एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भी दी गई है। साथ ही उन पर 38 लाख 50 हजार नेपाली रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अदालत ने उनके बैंक खाते में प्राप्त 38 लाख 50 हजार रुपये जब्त करने का भी आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, पीड़ित राहत कोष के लिए क्षतिपूर्ति स्वरूप 1 लाख 54 हजार रुपये वसूलने का निर्देश भी दिया गया है।