पांच वर्ष से लंबित अनिवार्य सेवानिवृत्ति मामले में हाईकोर्ट में याचिका

उमेश चन्द्र त्रिपाठी 

लखनऊ! पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने मार्च 2021 में हुई अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाले मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग को लेकर अपने अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर तथा दीपक कुमार के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर किया है।

अमिताभ ठाकुर ने जून 2021 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, लखनऊ में मूल वाद संख्या 147/2021 दाखिल किया था। अधिकरण ने 22 नवंबर 2023 को मामले को अंतिम सुनवाई के लिए रखने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद अंतिम सुनवाई अब तक नहीं हो सकी है और मामला पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित है।

उन्होंने हाईकोर्ट से अधिकरण को मामले की शीघ्र अंतिम सुनवाई कर निर्णय देने का निर्देश देने की प्रार्थना की है।

याचिका कल 25 अगस्त 2026 को न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह के समक्ष सूचीबद्ध है।

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